मालवांचल मित्र, नीमच: शहर में संचालित निजी मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं सामुदायिक भवनों के संचालकों को प्रशासन ने साफ-सफाई, पार्किंग और नियमों के पालन को लेकर सख्त चेतावनी दी है। सोमवार को तहसील कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित बैठक में एसडीएम संजीव साहू ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विवाह समारोहों के बाद फैलने वाली गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्थित पार्किंग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम ने निर्देश दिए कि सभी संचालक अपने परिसरों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करें और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था रखें, ताकि शहर में यातायात बाधित न हो।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि कहीं गंदगी पाई गई या पार्किंग के अभाव में आवागमन प्रभावित हुआ, तो संबंधित संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ भवन को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद डीजे या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अग्नि सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
सभी मांगलिक भवनों में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही, भवनों का नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी बताया गया।
बैठक में तहसीलदार संजय मालवीय, अजेंद्र नाथ प्रजापति, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गा बामनिया सहित स्वास्थ्य एवं राजस्व शाखा के कर्मचारी और विभिन्न भवन संचालक उपस्थित रहे।
अंत में एसडीएम संजीव साहू ने कहा कि शहर की स्वच्छता और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।